कारों में काली फिल्म के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह कारों में सोलर कंट्रोल ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं देगा जिन पर सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगा हुआ है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंदर शेखर की पीठ ने कार के शीशों पर काली फिल्म के इस्तेामल पर रोक लगाने वाला कानून रद्द करने से भी मना करते हुए कहा कि यह व्यापक जनहित में है।
अदालत ने एक व्यक्ति की अपनी कार में काली फिल्म के इस्तेमाल के लिए अधिकारियों से कार्रवाई ना करने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हालांकि अदालत ने कहा कि वह ना तो कोई आदेश जारी कर रही है और ना ही वह याचिका में मांगी गई राहत दे रही है।
व्यक्ति ने पराबैंगनी किरणों से होने वाले एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार से पीड़ित होने का दावा करते हुए याचिका में यह मांग की थी। अदालत ने कहा कि ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं जिनसे इस तरह के विकार से लोग खुद को बचा सकते हैं।
पीठ ने कहा, 'मंजूर सीमा से ज्यादा रंगीन शीशों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला जनहित में नहीं है, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।'
पीठ ने अगली सुनवाई चार अप्रैल को तय कर दी और 30 साल के याचिकाकर्ता विपुल गंभीर से, उसकी मांग का विरोध कर रहे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जवाब में तब तक प्रत्युत्तर दायर करने को कहा। (भाषा)