हाईकोर्ट ने कहा कि पसंद का साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सरकार या परिवार को इसके विरोध का हक नहीं है।
उल्लेखनीय है यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर, यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष एसएन मित्तल ने कहा कि इस तरह के मामलों में पीड़ित परिवार ही शिकायत कर सकता है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच होगी।