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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2010 (19:12 IST)

रुचिका मामले में सीबीआई को नोटिस

रुचिका गिरहोत्रा मामला
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रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से इस मामले में जवाब तलब किया है।

राठौर को इस मामले में 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है और उसने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

इस मामले में वरिष्ठ वकील यूयू ललित की दलील के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान ने नोटिस जारी किया। ललित ने कहा कि राठौर निर्दोष हैं और उनके खिलाफ जाँच गलत तरीके से की गई है।

बहरहाल, उच्चतम न्यायालय की पीठ ने राठौर से कहा कि उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तीन निचली अदालतों ने उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है।

न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि यह बात ध्यान में रखनी होगी कि निचली अदालत, सत्र अदालत और उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणी की है। पीठ ने ललित की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मामले की प्रारंभिक जाँच करने वाले आईपीएस अधिकारी आरआर सिंह ने उन 12 लोगों का बयान नहीं लिया, जो खबरों के अनुसार घटनास्थल पर मौजूद थे।

पीठ ने कहा कि यह कैसे प्रासंगिक है। ये लोग घटनास्थल से दूर भी रहे हो सकते हैं। पीठ ने इसके बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया। (भाषा)