व्यापमं : वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति पर उठे सवाल
इंदौर। गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापमं और डी.मैट घोटाले के मामलों की सीबीआई जांच से बचने के लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अदालती प्रकरणों में वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं और सरकारी खजाने से उन्हें करीब सवा करोड़ रुपए का भुगतान किया।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बोर्ड सदस्य अजय दुबे ने गुरुवार को यहां बताया कि व्यापमं और डी.मैट घोटाले की सीबीआई जांच की गुहार के साथ उच्चतम न्यायालय और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदेश सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कई वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं ताकि वह इस घोटाले की सीबीआई जांच से बच सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने इन वरिष्ठ वकीलों को पैरवी के लिए नियुक्त करते वक्त तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इन वकीलों को वर्ष 2013 से 2015 के बीच सरकारी खजाने से कथित तौर पर लगभग सवा करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
व्हिसलब्लोअर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार के स्थायी वकील पहले ही मौजूद हैं, ऐसे में इनकी जगह वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लेकर उन्हें मोटा भुगतान करना करदाताओं के धन की बर्बादी है।
दुबे ने कहा कि विधि विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश सरकार किसी मामले में अपने स्थायी वकील की जगह किसी वरिष्ठ वकील को अपनी पैरवी के लिए तब ही नियुक्त कर सकती है, जब इस मामले में पैरवी के लिए प्रदेश सरकार के स्थायी वकील या विधि अधिकारी ने असमर्थता जताई हो।
उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापमं और डी.मैट घोटालों से जुड़े अदालती मामलों में पैरवी के लिए प्रदेश सरकार के स्थायी अधिवक्ताओं की जगह वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति करते वक्त इस शर्त का उल्लंघन किया गया।
दुबे ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति के मामले में प्रदेश के विधि विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है और वे प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय कानून मंत्रालय को इसकी शिकायत करेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सीबीआई व्यापमं घोटाले की जांच कर रही है। (भाषा)