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Last Updated :भोपाल , गुरुवार, 9 मार्च 2017 (15:45 IST)

मध्यप्रदेश में विधवा महिला अब 'कल्याणी' कहलाएगी

Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में विधवा महिलाओं को 'कल्याणी' के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही 'कल्याणी' महिलाओं की पेंशन स्वीकृति के लिए अब बीपीएल होने की शर्त नहीं रहेगी।
 
मुख्यमंत्री चौहान ने अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बुधवार शाम एक टीवी कार्यक्रम 'नारायणी नम:' में महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस की मांग का संदर्भ देते हुए शासकीय कामकाज में 'विधवा' शब्द के स्थान पर 'कल्याणी' शब्द का उपयोग करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृति में अब बीपीएल होने की शर्त नहीं रहेगी।
 
चौहान ने कहा कि राज्य सरकार दुराचारियों को मृत्युदंड देने संबंधी कानून का प्रारूप बनाकर राष्ट्रपति को भेजेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन की विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष का मुकाम बनाने वाली हर उम्र की 10 महिलाओं और 3 महिला अधिकारियों को सम्मानित किया।
 
उन्होंने कहा कि महिलाओं ने हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर यह दिखा दिया है कि अब महिलाएं अबला नहीं, सबला हैं। उनमें ज्ञान, संकल्प और प्रतिबद्धता की कोई कमी नहीं है। अवसर मिले तो वे दूसरों का भी जीवन रोशन कर सकती हैं।
 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, लाड़ली-लक्ष्मी और तेजस्विनी योजनाओं के प्रथम हितग्राहियों और बालिकाओं के समूह ने मुख्यमंत्री से भेंट की। बालिकाओं ने महिलाओं के साथ दुराचार करने वालों को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। (भाषा)
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