शिवराज सिंह के खिलाफ विवेक तन्खा ने लगाई मानहानि की याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला
जबलपुर (मप्र)। उच्चतम न्यायालय में चल रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मुकदमे के बारे में कथित टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं दो अन्य के खिलाफ यहां की एक अदालत में मानहानि की याचिका दायर की।
तन्खा के वकील शशांक शेखर ने बताया कि चौहान के अलावा, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा तथा प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का निर्देश मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को दिए थे जिसके बाद चौहान, शर्मा तथा सिंह अधिवक्ता विवेक तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक व गलत बयानबाजी की थी जिसके कारण उनकी छबि धूमिल हुई थी।
शेखर ने बताया कि तन्खा ने 19 दिसंबर को इन तीनों व्यक्तियों को तीन दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी उन्होंने मांफी नहीं मांगी, इसलिए तीनों व्यक्तियों के खिलाफ भादंवि की धारा 499 तथा 500 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने का अनुरोध करते हुए जिला न्यायालय में प्रकरण पेश किया है।