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MP : अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, मोहन सरकार ने बनाया ये कानून

विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 19 दिसंबर 2024 (22:45 IST)
private school fees amendment bill 2024 passed in mp : निजी स्कूलों की फीस की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा में स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया है। विधेयक पारित होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि अब मनमाने तरीके से स्कूल फीस नही बढ़ा पाएंगे। नियम के तहत जिला स्तर और विभाग स्तर पर बनाई गई समितियों से अनुमति लेनी होगी। 25 हजार से ज्यादा फीस लेने वाले स्कलों पर नियम लागू होंगे। 
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उदय प्रताप सिंह ने कहा कि RTE के दायरे वाले स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। परिवहन की सुविधा देने वाले स्कूलों को पोर्टल में प्रति किलोमीटर के हिसाब से फीस अपडेट करनी होगी। उन्होंने कहा कि जो निजी स्कूल परिवहन संचालित करता है अब उनकी सतत निगरानी की जाएगी।  
अब स्कूलों को पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करनी होगी और शासन के नियमों के दायरे में उनको काम करना होगा। फीस को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा।  कमेटी में स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और जो अंतिम रूप से फीस आदि के मामलों का निराकरण करेंगे।

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