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Last Modified: भिंड , रविवार, 25 जून 2017 (10:31 IST)

अब महंगा पड़ेगा रेत का अवैध कारोबार, लगेगी रासुका

अब महंगा पड़ेगा रेत का अवैध कारोबार, लगेगी रासुका - Govenment stricts against Illigal Sand mining in Bhind
भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले से उत्तरप्रदेश या अन्य जिले में रेत ले जाया गया तो परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात कर लिया जाएगा तथा रेत का अवैध कारोबार करने वालों पर अब रासुका की कार्यवाही भी की जाएगी।
 
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल कलेक्टर कार्यालय में हुई एक बैठक के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने यह निर्देश दिए हैं। अब रेत के अवैध कारोबार में लिप्त मिलने पर पोकलेन मशीन और वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई भी की जाएगी। 
 
अभी तक वाहनों से सिर्फ जुर्माना वसूल किया जाता था। साथ ही 30 सितंबर तक जिले में रेत खदान संचालित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कलेक्टर ने बीती 3 जून को मजदूरों से उत्खनन नहीं कराने पर जिले की 21 रेत खदानों को बैन कर दिया था। 
 
कलेक्टर ने भिंड जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के द्वार गांव से जब्त की गई पोकलेन मशीन पर 25 लाख 500 रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर पोकलेन मशीन को राजसात कर दिया जाएगा।
 
जुर्माने की कार्रवाई से पहले कलेक्टर ने पोकलेन मालिक को नोटिस देकर जवाब मांगा था। जवाब में कहा गया कि पोकलेन रेत उत्खनन के लिए नहीं है, बल्कि जमीन समतलीकरण के लिए है।
 
कलेक्टर ने संबंधित को पोकलेन जब्ती की कार्रवाई के समय बनाया गया वीडियो दिखाया, जिसमें पोकलेन से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई ग्रामीण भी पोकलेन या जेसीबी को जमीन समतलीकरण के लिए मंगवाता है तो उसे पहले प्रशासन से लिखित में अनुमति लेना होगी। जिले में पोकलेन मशीन पर पहली बार इतनी बडी राशि का जुर्माना किया गया है।
 
जिले के लहार और दूसरे इलाकों में अवैध रूप से भंडार की गई रेत को जब्त कर माइनिंग कॉर्पोरेशन उसे नीलाम करने की कार्रवाई करेगा।
 
कलेक्टर इलैया राजा टी का कहना है कि नीलामी की कार्रवाई शासन की गाइड लाइन के मुताबिक कार्पोरेशन को ही कराना है, जिसमें सबसे पहले जब्त की गई रेत को ठेकेदार को दिया जाएगा। ठेकेदार यदि रेत को नहीं लेगा तो माइनिंग कॉर्पोरेशन की ओर से कलेक्टर को सूचना दी जाएगी। इसके बाद कलेक्टर रेत की ओपन नीलामी कराएंगे।
 
कलेक्टर के इस निर्णय के बाद जिले की समस्त रेत खदानें तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। जिले की सीमा के बाहर रेत परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अवैध रेत परिवहन, उत्खनन और भंडारण में जो भी वाहन जब्त किए जाएंगे उनको वैधानिक कार्रवाई के बाद राजसात किया जाएगा। (वार्ता) 
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