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Last Updated :आलीराजपुर , सोमवार, 29 अप्रैल 2024 (22:25 IST)

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

गैंगरेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर करने का आरोप

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज - MP Cong chief and party MLA booked for posting pics of rape victims kin on social media
MP Cong chief and party MLA booked for posting pics of rape victims kin on social media : लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ आलीराजपुर जिले की जोबट पुलिस ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पास्को) सहित दो अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दुष्कर्म के परिवार की पहचान उजागर करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। 
पढ़िए क्या था पूरा मामला : पुलिस सूत्रों के अनुसार जोबट के समीप एक गांव में एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर पटवारी कल डॉ. भूरिया और कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर पीड़िता के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनके फोटो और घर के फोटो सोशल मीडिया में वायरल किए। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
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पुलिस को हुई थी शिकायत : इसी मामले में जोबट पुलिस को शिकायत मिली कि पीडित परिवार के इस प्रकार के मामले में कांग्रेस नेताओं ने फोटो वायरल कर पीडित परिवार की पहचान उजागर की है।
इस पर जोबट थाने में श्री पटवारी और डॉ भूरिया के खिलाफ धारा 228 ए, पास्को एक्ट और 74 जेजे एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन : पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने कहा कि पटवारी और भूरिया रविवार दोपहर बलात्कार पीड़िता के परिजनों से मिलने गांव गए थे। बाद में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पीड़िता के परिजनों की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर शेयर कर दीं।’’
उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर उन पर भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
दो युवक हुए थे गिरफ्तार : पुलिस के अनुसार शुक्रवार को अलीराजपुर जिले के जोबट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के खेत में 14 से 18 वर्ष की उम्र के दो लड़कों ने एक आदिवासी लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया था।
पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि घटनास्थल से दोनों आरोपियों को भागने में मदद करने वाले एक लड़के सहित तीन लड़कों पर भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें किशोर गृह भेज दिया गया। इसके बाद पटवारी और डॉ. भूरिया कल जोबट पीडिता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इनपुट एजेंसियां Edited by: Sudheer Sharma