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Written By Author विकास सिंह

मध्यप्रदेश के शहर शाम 6 बजे से 60 घंटे के लिए लॉक, भोपाल का कोलार, शाहपुरा इलाके में 9 दिन का टोटल लॉकडाउन

मध्यप्रदेश के शहर शाम 6 बजे से 60 घंटे के लिए लॉक, भोपाल का कोलार, शाहपुरा इलाके में 9 दिन का टोटल लॉकडाउन - Due to Corona, all cities of Madhya Pradesh are total locked
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरु हो गया है। शाम 6 बजे तक आम तौर जाम के हालात की  गवाही देती सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हर ओर पुलिस की गड़ियां और जवान नजर आने लगे। राजधानी भोपाल में पुलिस चौराहों पर बकायदा लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दे रही है। पुलिस  के साथ-साथ कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए जिला प्रसाशन के लिए आलाअधिकारी भी सड़क पर नजर आ रहे है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए को पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा।  आज शाम 6 बजे से लेकर शुरु हुआ लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा ।
 
भोपाल के 7 वार्ड 9 दिन के लिए लॉक- वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बाद जिला प्रशासन ने कोलार और शाहपुरा के सात वार्ड आज शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। टोटल लॉकडाउन से क्षेत्र में रहने वाली लगभग ढाई लाख की आबादी प्रभावित होगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक के राजधानी के वार्ड 80,81,82,83,84 और वार्ड 52,53 में 9 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी वही दूध सब्जी,किराना,आदि की आपूर्ति नगर निगम लोगों के घर तक करवाएगा। 

लॉकडाउन से इन्हें छूट-गृहविभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार कुछ विशेष सेवाओं और व्यक्तियों को लॉकडाउन में प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इनमें केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानों, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाओं को छूट दी गई है।

इसके साथ औद्योगिक मजदूरों,उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल,उद्योगों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, अन्य राज्यों से माल,सेवाओं का आवागमन, केन्द्र सरकार,राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन,टीकाकरण के लिये नागरिक/कर्मियों के आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ ही बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों के आवागमन को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
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