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Last Modified: मंगलवार, 25 अक्टूबर 2016 (19:43 IST)

टाटा के खिलाफ अदालत जाने से मिस्त्री का इंकार

टाटा के खिलाफ अदालत जाने से मिस्त्री का इंकार - Ratan Tata, Cyrus Plonji Mistry, Tata Group
नई दिल्ली। देश की अग्रणी औद्योगिक समूह टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस पलोनजी मिस्त्री ने टाटा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के संबंध में आई खबरों का मंगलवार को खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कोई कैविएट दायर नहीं किया है। 
                
टाटा संस के निदेशक मंडल ने सोमवार को ही अप्रत्याशित रूप से मिस्त्री को पद से हटाए जाने और रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की थी। इस घटनाक्रम के बाद ही मीडिया में इस संबंध में खबरें आ रही थीं कि मिस्त्री ने टाटा के खिलाफ 'कैविएट' दायर किया है। 
         
मिस्त्री के कार्यालय ने आज वक्तव्य जारी करते हुए इन खबरों का खंडन किया। वक्तव्य के अनुसार, मिस्त्री ने कोई भी कैविएट दायर नहीं किया है। उन्होंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी स्थिति में कई तरह की बातें उठती ही हैं। 
              
कैविएट एक तरह की नोटिस है, जो वह वादी दायर करता है, जिसे अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का भय हो। वादी कैविएट के जरिए चेतावनी देता है कि उसे अपने खिलाफ किसी मामले के चलाए जाने से नोटिस के माध्यम से उसकी जानकारी दी जाए। (वार्ता)
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