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Written By भाषा
Last Modified: चंडीगढ़ , गुरुवार, 6 मई 2010 (14:28 IST)

जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय निकाय

Central body to implement GST | जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय निकाय
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कल कहा कि वह एक केंद्रीय निकाय गठित करने की संभावनाएँ टटोल रहा है जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद राज्यों को कोई और नया कर लगाने से रोक सकेगा।

सीबीईसी के सदस्य तथा विशेष सचिव एस दत्त मजूमदार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड एक केंद्रीय स्तर का निकाय गठित करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं जो राज्यों या केंद्र को भी जीएसटी के कार्यान्वयन से हटने नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्यों को जीएसटी से हटकर किसी तरह का कदम उठाने के लिए इस निकाय की मंजूरी लेनी होगी।

मजूमदार ने कहा कि उद्योगों ने चिंता जताई है कि जीएसटी के अस्तित्व में आने के बाद राज्य नया एकतरफा कर लगा सकते हैं या बढ़ोतरी कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी की प्रक्रिया अभी चल रही है और शुरूआत में इसके कार्यान्वयन में दिक्कतें आ सकती हैं। (भाषा)