Last Modified: नई दिल्ली ,
गुरुवार, 6 मई 2010 (13:43 IST)
एस टेल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी एस टेल द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर सरकार के साथ पत्राचार पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायालय ने कहा है कि जब यह मामला लंबित है, तो एस टेल ने सरकार को पत्र क्यों लिखा।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन तथा एसएस निज्जर की पीठ ने पूछा कि एस टेल ने सरकार को पत्र क्यों लिखा, जबकि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। न्यायालय ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह इस बारे में दो दिन में हलफनामा दे कि क्यों उसने सरकार से संपर्क किया।
केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया था कि एस टेल ने उसे पत्र लिखकर कहा है कि वह सरकार की इस स्थिति को स्वीकार करती है, जिसमें कहा गया है कि उसका आवदेन खारिज नहीं किया गया है, बल्कि इस बेशकीमती संसाधन के उपलब्ध होने पर उसके आवेदन पर विचार होगा। इस पर उच्चतम न्यायालय ने एस टेल द्वारा सरकार को पत्र लिखने के लिए लताड़ लगाई। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। (भाषा)