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Last Modified: बुधवार, 14 जून 2017 (23:32 IST)

सिम फेल होने पर ग्राहकों को ऐसे मिल सकते हैं 5000 रुपए

Indian Telecommunication Regulatory Authority
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम और वैश्विक कॉलिंग कार्ड विदेश यात्रा के दौरान विफल होने की स्थिति में सेवा प्रदाताओं पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है, जो मुआवजे के तौर पर ग्राहक को मिलेगा। 
 
टाई का प्रस्ताव है कि यह प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के ग्राहकों को मिलेगा। दूरसंचार विभाग को भेजे अपने सुझाव पत्र में ट्राई ने कहा है कि प्रीपेड ग्राहक को अतिरिक्त तौर पर वह सारा पैसा भी वापस मिलना चाहिए, जो वह सेवा प्रदाता को पहले ही भुगतान कर चुका है। (भाषा) 
 
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