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Last Modified: सोमवार, 16 दिसंबर 2019 (10:20 IST)

31 दिसंबर तक PAN को AADHAAR से हर हाल में जोड़ना अनिवार्य : Income Tax Department

31 दिसंबर तक PAN को AADHAAR से हर हाल में जोड़ना अनिवार्य : Income Tax Department - pan must be linked with aadhaar by december 31 says income tax department
नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (PAN) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार (AADHAAR) से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
 
विभाग ने कहा कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें।
 
सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी।
 
इससे पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी (CBDT) आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी।
 
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास 1 जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।
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