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Last Modified: बुधवार, 23 जनवरी 2019 (11:25 IST)

सेना में किन्नरों की भर्ती पर रोक को कोर्ट की हरी झंडी

सेना में किन्नरों की भर्ती पर रोक को कोर्ट की हरी झंडी - The case of ban on recruitment of kinnars in the America
वॉशिंगटन। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को सेना में भर्ती होने से रोकने वाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति को लागू करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका की शीर्ष अदालत ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को 5-4 से मंज़ूर किया। हालांकि निचली अदालतों में इस नीति को चुनौती देने के मामले चलते रहेंगे।


बीबीसी न्यूज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने ट्रंप प्रशासन के इस फ़ैसले का विरोध किया। इस नीति के तहत किन्नरों को सेना में भर्ती होने से रोके जाने का प्रावधान है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि किन्नरों के सेना में भर्ती होने से उसके प्रभाव और क्षमता पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में किन्नरों को सेना में भर्ती करने की नीति को लागू किया था। इस नीति के तहत न केवल किन्नर सेना में भर्ती हो सकते थे, बल्कि उन्हें लिंग सर्जरी के लिए भी सरकारी मदद देने का प्रावधान किया गया था।

इस नीति के तहत सेना को 1 जुलाई, 2017 को किन्नरों की भर्ती शुरू करनी थी। ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को 1 जनवरी 2018 तक बढ़ा दिया, लेकिन बाद में इस नीति को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय ले लिया।
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