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Last Updated : गुरुवार, 26 अप्रैल 2018 (17:34 IST)

नवाज के बाद अब ख्वाजा आसिफ को झटका

नवाज के बाद अब ख्वाजा आसिफ को झटका - Pakistan’s Foreign Minister Khawaja Asif disqualified as   member of Parliament for life
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब विदेश मंत्री को कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया गया है। 
 
विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया है। 3 सदस्यों की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को यह बड़ा फैसला सुनाया।
 
पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI)के याचिकाकर्ता उस्मान डार ने पिछले साल यह याचिका दायर की थी। उन्होंने UAE का वर्क परमिट रखने के कारण आसिफ को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। आपको बता दें कि डार 2013 में आसिफ से ही चुनाव हार गए थे। 
 
पाकिस्तानी मी़डिया 'डॉन' के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ख्वाजा 2013 में हुए आम चुनावों में उम्मीदवारी के योग्य नहीं थे। संविधान के मुताबिक वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। तीन जजों की पीठ ने केस की सुनवाई करने के बाद ख्वाजा को अयोग्य करार दिया।
 
इस फैसले में हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस फैसले के बाद क्या ख्वाजा आसिफ अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। हाईकोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि आसिफ ख्वाजा के पास संयुक्त अरब अमीरात का वर्क परमिट था। 
 
कोर्ट ने कहा कि आसिफ ख्वाजा ने अपने नामांकन पत्र में यह कहीं नहीं लिखा कि वह विदेशी दफ्तर में काम करते हैं और उनके पास यूएई का वर्क परमिट है। तीन जजों की बेंच ने कहा कि वह संविधान के अनुरूप ईमानदार और सत्यनिष्ठ नहीं हैं।