dharma sangrah
✕

हाफिज सईद आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में दोषी करार

Updated: बुधवार, 11 दिसंबर 2019 (15:48 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में लाहौर की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया।

'डॉन न्यूज' के अनुसार, न्यायाधीश मलिक अर्शद भुट्टा ने सईद और जमात से जुड़े 4 अन्य लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने इस एलान के बाद अदालत की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।

पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने 17 जुलाई को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब प्रांत के कई शहरों में आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के आरोप में 23 मामले दर्ज किए थे।

इसके बाद सईद को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने शनिवार को इस मामले के एक आरोपी के उपलब्ध न होने के कारण अपना फैसला नहीं सुनाया था।

Show comments

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चन

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्म

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैं

सभी देखें

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षण

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठ

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैस

अगला लेख