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Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2015 (08:27 IST)

केजरीवाल को चुनाव आयोग से मिली राहत...

केजरीवाल को चुनाव आयोग से मिली राहत... - EC gives relief to Arvind Kejriwal
नई दिल्ली। निवास स्थान के आधार पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द करने के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने कहा कि वह दिल्ली के मतदाता हैं जो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की पात्रता प्रदान करता है।
 
जन प्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि यह मामला नामांकन पत्रों की जांच के दिन ही चुनाव अधिकारी द्वारा तय हो गया था।
 
चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया का यह अनुरोध खारिज कर दिया था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के नामांकन पत्र आवासीय पते में परिवर्तन के आरोपों के आधार पर खारिज कर दिए जाएं।
 
सूत्रों ने बताया कि आरपीए कानून के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली के मतदाता हैं और सात फरवरी का चुनाव लड़ सकते हैं।
 
आयोग का रूख ऐसे समय में आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ही केजरीवाल से आगामी चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के वालिया के अनुरोध पर जवाब मांगा। वालिया ने उन पर आवासीय पता बदलकर अपने को अवैध रूप से राष्ट्रीय राजधानी का निवासी पेश करने का आरोप लगाया है। (भाषा)