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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : शनिवार, 6 जून 2020 (11:55 IST)

कोरोना काल में बदला मंदिरों में पूजा का तरीका,न बजेगा घंटा,न चढ़ेगा प्रसाद,ऑनलाइन होगा दान

मस्जिदों दूर-दूर बैठेंगे नमाजी, घर से करके आना होगा वजु

कोरोना काल में बदला मंदिरों में पूजा का तरीका,न बजेगा घंटा,न चढ़ेगा प्रसाद,ऑनलाइन होगा दान - Unlock-1 : Madhay Pradesh issue new SOP for Religious Place
भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते ढाई महीने से बंद मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थल सोमवार यानि 8 जून से खुल जाएंगे। अनलॉक-1 के पहले चरण में सरकार ने धर्मिक स्थलों को खोलने का फैसला तो किया है लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धार्मिक स्थलों लेकर कई  गाइडलाइंस  जारी की गई है। 
 
इन नियमों का पालन अनिवार्य - धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा-स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आने वाले लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए कई नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। आपस में 6  फीट की दूरी रखने के साथ चेहरे को मॉस्क या फेस कवर से ढांकना अनिवार्य होगा। इसके साथ देखने में गंदे न होने पर भी साबुन और पानी से बार-बार 40 से 60 सेकेण्ड तक हाथ धोना होगा।
 
धर्मिक स्थल में लोगों को लाइन से प्रवेश दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही गेट पर ही हाथों को हाईजीन करने के लिए सेनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खाँसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

इसके साथ आने वाले लोगों को  जूते, चप्पल स्वयं के वाहन में खोलकर आना होगा वहीं परिसर में प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के लिए जूते, चप्पल रखने के लिए अलग स्थान बनाना होगा । 
 
एल्कोहलयुक्त सेनिटाइजर से (कम से कम 20 सेकेण्ड तक) हाथों को सेनिटाइज करने की सुविधा यथासंभव उपलब्ध कराई जाये। श्वसन एटीकेट्स का पालन करते हुए छींकने या खाँसने के समय मुँह को रूमाल, टिशु पेपर या कोहनी से ढांका जाना चाहिये। 
धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। चढ़ावा नगद  के रूप में न होकर डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी से दिया जा सकेगा। मंदिर में घंटी बजाने, फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर आदि चढ़ाने की अनुमति न दी जाये।
 
मस्जिदों में नमाज के लिए नमाजियों को दूर-दूर बैठना होगा। इसके साथ मस्जिदों में वजू की अनुमति नहीं होगी। प्रार्थना के लिये जाजम न बिछाई जाएगी, श्रद्धालु को स्वयं अपना कपड़ा लेकर आना होगा। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। 
 
कंटेनमेंट एरिया में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे - प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान एवं पूजा-स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
 
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