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इंदौर में कर्फ्यू पास के संबंध में नए नियम लागू, बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं

Updated: मंगलवार, 5 मई 2020 (23:03 IST)
इंदौर। इंदौर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बगैर पास, अनाधिकृत पास और बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इंदौर में पास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

यह जानकारी आज यहां पास के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में ली गई बैठक में दी गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र, एसपी द्वय सूरज वर्मा तथा मोहम्मद युसूफ कुरैशी, एडीएम बीबीएस तोमर सहित विभिन्न एडिशनल एसपी मौजूद थे। बैठक में पास के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

* मीडिया संस्थानों द्वारा जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र (आईडी कार्ड) मान्य किए जाएंगे।
* 29 मार्च के उपरान्त कलेक्टर इंदौर की ओर से जारी वाहन/व्यक्ति पास को मान्य किया जाएगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों महू, सांवेर, देपालपुर में एसडीएम द्वारा जारी पास स्वीकार्य होंगे। नगर निगम सीमा क्षेत्र इंदौर में 29 मार्च 2020 के एसडीएम/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/थाना प्रभारी आदि के द्वारा जारी सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे जारी पासधारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।
* अशासकीय संस्थाओं जैसे राधास्वामी सत्संग आदि समाजसेवी संस्था/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा जारी निजी व्यक्तियों के पास मान्य नहीं किए जाएंगे।
* नगर निगम इंदौर में संलग्न एनजीओ अथवा अन्य संलग्न तकनीकी विशेषज्ञों को आयुक्त नगर निगम द्वारा नगर निगम संबंधी शासकीय कार्य हेतु पास जारी किए जाएंगे। इसमें आने-जाने की तिथि एवं समय अंकित करना अनिवार्य रहेगा।
* मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संलग्न व्यक्तियों को उनके द्वारा जारी अधिकृत पास के आधार पर चिकित्सा सुविधा के लिए आने-जाने की अनुमति रहेगी।
* दवा दुकानदारों को दवा विक्रय के साथ प्रमाणीकरण देना होगा, जिसमें दिनांक, समय का उल्लेख होगा। ताकि दवा खरीदने के बहाने अनाधिकृत रूप से घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जा सके।
* दवा व्यापार एवं दवा निर्माण में संलग्न सभी व्यक्तियों को अपने संस्थान का अधिकृत पत्र रखना अनिवार्य रहेगा। उन्हें सैनिटाइजेशन, पीपीई किट, दवा पैकेजिंग, लेबल निर्माण इकाईकर्ता भी शामिल रहेंगे।
* केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं बैंक के कर्मियों को अधिकृत पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। 
* दूध विक्रेताओं को वाहनों में दूध के कंटेनर रखना अनिवार्य रहेगा तथा पृथक से कलेक्टर द्वारा उन्हें जारी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
* सभी अशासकीय व्यक्ति जो गरीब व्यक्तियों को किराना सामान बांट रहे हैं या वार्डवार किराना या सब्जी वितरण कर रहे हैं, ऐसे वाहनों/व्यक्ति के पास 29 मार्च के बाद जारी कर्फ्यू पास होना तथा उसे प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
* वैध सब्जी विक्रेताओं को कलेक्टर द्वारा पास दिए गए हैं, वह मान्य रहेंगे।
* सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि में संलग्न व्यक्ति/पैसेंजर वाहन को कलेक्टर द्वारा पास प्रदाय किए गए हैं, वह भी मान्य रहेंगे।
* सभी श्रेणी के डॉक्टर, अस्पतालकर्मी, पैरामेडिकल स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ आदि को उनके द्वारा प्रदायित पहचान पत्र रखा जाना अनिवार्य होगा।
* आसपास के जिलों में रहने वाले ऐसे कर्मचारी, जो इंदौर में कार्यरत हैं और इंदौर में रहने वाले ऐसे कर्मचारी जो अन्य जिलों में पदस्थ हैं तथा अपडाउन कर रहे हैं उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्हें पदस्थापना के मुख्यालय में ही रहना होगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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