dharma sangrah
✕

Corona को लेकर एयरलाइन कंपनियों को निर्देश, चेक इन व्यवस्था में करें बदलाव

Updated: शुक्रवार, 30 दिसंबर 2022 (19:45 IST)
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों से कहा कि वे भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी चेक-इन व्यवस्था में बदलाव करें। इन दिशानिर्देशों के तहत रविवार से चीन और थाईलैंड सहित 6 देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

मंत्रालय का यह निर्देश छह उच्च जोखिम वाले देशों- चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद आया है। इन छह देशों और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच नया नियम एक जनवरी 2023 से लागू होगा।

मंत्रालय ने एक संवाद में कहा कि सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी चेक-इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और छह देशों से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा किया है।

इसमें कहा गया है, एयर सुविधा पोर्टल स्व-घोषणा को चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है। इसमें भारत आने वाले इन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान शामिल किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की गई होनी चाहिए। प्रत्‍येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिना क्रम के (रैंडम) जांच की वर्तमान व्यवस्था भी जारी रहेगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक एयरलाइन, हवाईअड्डा संचालकों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों सहित अन्य को संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचना भेजी। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 दिसंबर को देश में 83,003 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आगमन हुआ।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छह उच्च जोखिम वाले देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र में पूरी और तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी। इसमें पिछले 14 दिनों में उनकी यात्रा के बारे में विवरण भी शामिल होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है, प्रत्‍येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी और घोषणा सही नहीं पाए जाने पर उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

Show comments

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चन

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्म

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैं

सभी देखें

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षण

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठ

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैस

अगला लेख