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Corona virus : आंध्र प्रदेश लागू करेगा महामारी रोग अधिनियम

Updated: शनिवार, 14 मार्च 2020 (17:53 IST)
अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस (Corona virus) का संभावित प्रसार रोकने के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 एहतियातन लागू करने का शुक्रवार को फैसला किया। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों से इस कानून के प्रावधान लागू करने को कहा था, जिसके बाद यह फैसला किया गया।

राज्य के विशेष मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) केएस जवाहर रेड्डी ने यहां कहा कि कोरोना वायरस को काबू करने के लिए सरकार की सुझाई सावधानियों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानून की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक कोविड-19 के एक मामले की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य 7 संदिग्धों की जांच के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

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