• Webdunia Deals
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. mithun chakraborty son mahaakshay chakraborty and yogeeta bali accused of rape case filed
Written By
Last Updated : शनिवार, 17 अक्टूबर 2020 (11:44 IST)

मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे पर लगा बलात्कार और गर्भपात का गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज

मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे पर लगा बलात्कार और गर्भपात का गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज - mithun chakraborty son mahaakshay chakraborty and yogeeta bali accused of rape case filed
बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में बलात्कार करने और गर्भपात करवाने का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी आरोप लगाए गए हैं।

 
यह आरोप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अभिनेत्री-मॉडल ने लगाया है। खबरों के अनुसार पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो महाअक्षय के साथ 2015 से रिलेशनशिप में थी और महाअक्षय ने उसे शादी का भरोसा भी दिलाया था। 
पुलिस को दी गई इस लिखित शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि साल 2015 में महाअक्षय ने उसे अपने घर बुलाया और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी, और उस दरम्यान महाअक्षय ने पीड़िता के बिना कन्सेन्ट के ही उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और बाद में शादी का झांसा देता रहा। पीड़िता के मुताबिक महाक्षय 4 साल तक उनके साथ शारीरक संबंध बनाता रहा। बाद में जब पीड़िता प्रेग्नेंट हुई तो महाअक्षय ने उसे अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव डाला और जब वो नहीं मानी तो उसे कुछ अबॉर्शन पिल्स देकर अबॉर्शन भी करवा दिया।

महाक्षय के बाद पीड़िता ने उनकी मां योगिता का नाम इस FIR में दर्ज कराया है। पीड़िता के अनुसार महाअक्षय की शिकायत के बाद उसे धमकाया था और मामले को रफादफा करने को कहा और फिर दबाव भी बनाया। इससे पहले जब महाअक्षय की शादी होने की खबर सामने आई थी, तब पीड़िता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी लेकिन जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो वो मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गई।
 
महाअक्षय और योगिता बाली के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 328 (जहर या अन्य माध्यम से उसे चोट पहुंचाना) 417 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी देना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मामले को लेकर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की एक अदालत के आदेश के बाद यह मामला दर्ज किया है।
 
ये भी पढ़ें
हेमा मालिनी का छलका दर्द, शादी के बाद धर्मेन्द्र के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिला