Last Modified: भोपाल ,
बुधवार, 4 दिसंबर 2013 (17:57 IST)
फोन का खर्च प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा
भोपाल। जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों को उपलब्ध करवाए गए फोन एवं मोबाइल फोन के खर्चे चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार के खाते में जोड़े जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों को शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था, निकाय, मंडल से फोन एवं मोबाइल फोन की सुविधा मिली है जिस पर मासिक भत्ते की राशि दिए जाने का प्रावधान है और यदि उस राशि का उपयोग चुनाव प्रचार के दौरान किया गया है तो उसका खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
निर्देश की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। (भाषा)