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Written By वार्ता

सिमी कार्यकर्ता को ढाई साल की सजा

सिमी कार्यकर्ता को ढाई साल की सजा -
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंन्टस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के एक कार्यकर्ता को बुधवार को दो वर्ष 6 माह की सजा सुनाई है।

अभियोजन के मुताबिक पुलिस ने अकबर बेग को 10 नवम्बर 2006 को साम्प्रदायिक दंगा कराने और आपत्तिजनक एवं प्रतिबंधित साहित्य का वितरण करने, योजना बनाते वक्त उसके मकान पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। अकबर बेग स्वंय को (सिमी) की मध्यप्रदेश इकाई का अध्यक्ष बताता था।

विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी सीबीआई श्रीमती शुभ्रासिंह ने इस प्रकरण में अकबर बेग निवासी मदीना नगर को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत 2 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास की सजा और भारतीय दण्ड विधान के तहत एक वर्ष कारावास और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।