Last Modified: जबलपुर ,
बुधवार, 29 जुलाई 2009 (11:47 IST)
डीटीएच पर लगाम
- मनोज दीक्षित घर बैठे 'डीटीएच' सेवा के जरिए टीवी पर फिल्में देखना सिनेमाघर जाने से महँगा पड़ने वाला है। मप्र सरकार ने टीवी पर 'डीटीएच' सेवा के जरिए मनोरंजन को कर के दायरे में लाने का फैसला किया है और 20 फीसद टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है। भुगतान नहीं करने वालों पर जुर्माना व सजा का प्रावधान भी किया गया है।
भोपाल में मंगलवार को वाणिज्यिक कर मंत्री राघवजी सहित विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। डीटीएच (डाइरेक्ट टू होम) सेवा, जो अब तक आबकारी विभाग की पहुँच से दूर थी, को कर के दायरे में लाकर उसे टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है। अब प्रदेश में सभी सेवा प्रदाताओं पर 20 फीसद कर लगाया गया है। इसे डीलर के माध्यम से वसूला जाएगा। इसके लिए सभी शहरों में सर्वे होगा, फिर सूची बनाकर वसूली के लिए आबकारी विभाग के जिम्मे कर दिया जाएगा।
वाणिज्यिक कर मंत्री राघवजी ने कहा कि सिनेमा पर लगने वाले कर को 50 से घटाकर 20 फीसद किया गया है और इसे 1 अगस्त से प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा।
आबकारी आयुक्त अरुण पांडे ने कहा कि डीटीएच सेवा का उपयोग करने वालों को अब मनोरंजन कर देना होगा, वहीं सिनेमाघरों पर लगने वाले टैक्स को कम किया गया है।
*एरियर्स के साथ लगेगा टैक्स : खास बात यह है कि जो सेवा प्रदाता जब से इस सेवा को प्रदान कर रहे हैं, तब से लेकर 30 जुलाई 2009 तक का एरियर्स भी नए बिल के साथ जमा कराएँगे। इसके अलावा जो राशि जमा नहीं करेगा, उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना या 6 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
*टॉकीज का टैक्स अब 20 प्रश : शहरों में तेजी से घटती सिनेमाघरों की संख्या को देखते हुए वाणिज्यिक कर विभाग ने अब तक लगने वाले मनोरंजन कर को 50 फीसद से घटाकर 20 फीसद कर दिया है। 1 अगस्त से प्रदेशभर के सभी सिनेमाघरों के टिकट में लगने वाले करों को घटा दिया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में मोबाइल पर मनोरंजन को भी कर के दायरे में लाया जाएगा।