Last Modified: नई दिल्ली ,
बुधवार, 2 जून 2010 (22:49 IST)
टीडीएस नियमों में संशोधन
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के भुगतान नियमों और रिटर्न जमा कराने की तिथियों में फेरबदल किया है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही की टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने कम कर 15 मई कर दी गई है।
सीबीडीटी की यहाँ जारी विज्ञप्ति के अनुसार टीडीएस सर्टिफिकेट को भी नया रूप दिया गया है। इसमें टीडीएस रिटर्न दाखिल करते समय प्राप्ति संख्या को शामिल किया गया है। इसमें अब कर काटने वाले की खाता संख्या (टैन), भुगतान कर्ता की स्थायी खाता संख्या (पैन) और टीडीएस रिटर्न दाखिल करते समय मिलने वाली प्राप्ति संख्या ये तीनों मिलकर टीडीएस क्रेडिट के समायोजन के लिए पहचान होंगे। आयकर दाता को टीडीएस क्रेडिट के लिए इन तीनों संख्याओं को आयकर रिटर्न के साथ देना होगा।
उन सरकारी एजेंसियों जो कि स्रोत पर कर कटौती को बुक एंट्री के जरिये केन्द्र सरकार के खाते में जमा कराने की जबावदेही है अब उन्हें 24जी के नए फार्म में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मासिक स्टेटमेंट जमा कराना होगा, जिसमें काटे गए पूरे टीडीएस की जानकारी होगी।
इसके साथ ही टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की तिथि भी एक महीने आगे कर दी गई है। 30 जून को समाप्त होने वाले पहली तिमाही की रिटर्न 15 जुलाई तक, सितंबर में समाप्त तिमाही की 15 अक्टूबर तक, दिसंबर में समाप्ति तिमाही की रिटर्न 15 जनवरी तक और 31 मार्च को समाप्त तिमाही की टीडीएस रिटर्न 15 मई तक दाखिल करने को कहा गया है। (भाषा)