पाकिस्तानी अदालत से मिली वीना को राहत
अदाकारा वीना मलिक के खिलाफ देशद्रोह और अश्लीलता का मामला चलाने का निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को पाकिस्तान की अदालत ने खारिज कर दिया है।इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में वकील सलीमुल्ला खान की याचिका में भारतीय मैग्जीन के लिए विवादित निर्वस्त्र तस्वीरों के लिए पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग की गई थी।याचिका में खान ने दलील दी कि अश्लील हरकतों, देशद्रोह, पाकिस्तानी सेना के जवानों की पोशाक पहनने और मानहानि के कारण पाकिस्तान दंड संहिता के मुताबिक अदाकारा पर मामले चलने चाहिए।अदालत ने याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि तस्वीरें अन्य देश में प्रकाशित हुई जिस पर वह कार्रवाई नहीं कर सकती है।खान ने याचिका में कहा कि निर्वस्त्र तस्वीरें एफएचएम इंडिया के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित हुईं।मलिक ने मैग्जीन के लिए निर्वस्त्र तस्वीरें खिंचाने से इंकार किया और कहा कि तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई। एफएचएम इंडिया का कहना है कि मलिक से मिले ई-मेल और वीडियो तस्वीरों की प्रामाणिकता को साबित करते हैं। (भाषा)