एक गलती से रुका 31 लाख लोगों का ITR रिफंड, जल्द करें यह काम
Income Tax Refund: आयकर विभाग ने 1 अप्रैल से 21 अगस्त के बीच 72,215 करोड़ रुपए टैक्स रिफंड के रूप में जारी किए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 31 लाख लोगों को उनकी ही गलती की वजह से रिफंड नहीं मिल सका है।
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 31 लाख आयकरदाताओं को उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से रिफंड का पैसा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। अगर इन लोगों ने जल्द ही अपनी गलती को नहीं सुधारा तो इनका ITR अमान्य भी हो सकती है। इस वजह से उनका रिफंड मुश्किल में पड़ सकता है।
दरअसल इन 31 लाख आयकरदाताओं ने आयकर रिटर्न तो दाखिल कर दी है, परंतु अपने रिटर्न को अभी तक वेरिफाई नहीं किया है। आयकर नियमों के अनुसार सभी ITR दाखिल करने वालों को 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना आवश्यक है।
जब कोई टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को वेरिफाई करने में विफल रहता है, तो ऐसे रिटर्न को प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिया जाता है और नतीजन टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है।
आयकर विभाग ने सोशल नेटविर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट में करदाताओं से आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करने की अपील की।
Dear Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 25, 2023
Complete the e-filing process today!
Please find below the steps required for e-verification of return.
Remember to verify your ITR within 30 days of filing. Delayed verification may lead to levy of late fee in accordance with provisions of the Income-tax Act,… pic.twitter.com/JpmXXX49mu
उल्लेखनीय है कि बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होने, बैंक और पैन कार्ड में नाम अलग होने, आईटीआर प्रोसेस नहीं होने, बैंक IFSC कोड अपडेट नहीं होने की वजह से भी कई बार आपके अकाउंट में समय पर रिफंड नहीं आ पाता है।
Edited by : Nrapendra Gupta

