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Last Updated : बुधवार, 1 फ़रवरी 2023 (23:49 IST)

Budget 2023 : Income Tax का नया स्लैब, जानिए अब कितना चुकाना होगा टैक्स

Budget 2023
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। 
 
सीतारमण ने कहा कि मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू होने वाले 6 आयकर स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। 
 
वित्तमंत्री की घोषणा के मुताबिक अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी। हालांकि 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं 4 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त करने के लिए आपको निवेश दर्शाना होगा।
 
नए टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार होंगे-
0 से 3 लाख रुपए : 0
3 से 6 लाख रुपए : 5%
6 से 9 लाख रुपए : 10%
9 से 12 लाख रुपए : 15%
12 से 15 लाख रुपए : 20%
15 लाख से ऊपर : 30%
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