Last Modified: रांची ,
गुरुवार, 17 जुलाई 2014 (11:59 IST)
भ्रूण हत्या पर झारखंड सरकार को नोटिस
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में अवैध ढंग से हो रहे गर्भपात और भ्रूण हत्याओं पर स्वयं संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इन्हें रोकने के लिए किए गए उपायों का हिसाब मांगा है।
झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आर. बानुमथी और अमिताभ कुमार की खंडपीठ ने एक स्थानीय अखबार में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भ्रूण हत्या किए जाने की प्रकाशित खबर का स्वयं संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर उनसे 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है और इस तरह अवैध ढंग से हो रहे गर्भपात पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि राज्य में कुल कितने अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं और उनमें से कितने पंजीकृत हैं और कितने गैरपंजीकृत। यदि ऐसे केंद्र पंजीकृत नहीं हैं और अवैध गर्भपात कराए जा रहे हैं तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। (भाषा)