धन शोधन मामले में जाकिर नाइक को राहत
नई दिल्ली। एक पीएमएलए न्यायाधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में कुर्क की गई अचल संपत्तियों पर कब्जा लेने से रोक दिया है। एजेंसी ने इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है।
ईडी ने पिछले साल मार्च में मामले में अस्थाई कुर्की के तहत चेन्नई में एक स्कूल भवन और एक गोदाम को कुर्क कर लिया था और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कड़े प्रावधानों के तहत यह किया गया।
अधिनियम के तहत कानूनी योजना के अनुसार इस तरह का आदेश अंतिम मंजूरी के लिए निर्णायक प्राधिकार के पास जाता है और अगर ईडी की कार्रवाई को स्वीकृति मिल जाती है तो प्रभावित पक्ष अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है।
अपीलीय प्राधिकार (पीएमएलए) ने अब अपने हालिया आदेश में एजेंसी को कथित रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियों का कब्जा लेने से रोका है। उन्होंने कई सवाल किये और मामले में एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया।
ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी और मामले में यह झटके वाली बात नहीं है। (भाषा)