बुधवार, 9 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. प्रादेशिक
  4. Why no action on complaint against Radhe Maa: Punjab HC
Written By
Last Modified: चंडीगढ़ , बुधवार, 6 सितम्बर 2017 (08:58 IST)

राधे मां के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई : हाईकोर्ट

High court
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कपूरथला जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पूछा कि स्वयंभू ‘साध्वी’ सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
 
न्यायमूर्ति दया चौधरी की एक सदस्यीय पीठ ने फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मित्तल द्वारा दायर शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के खिलाफ निर्देश जारी किए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी।
 
शिकायतकर्ता के वकील कृष्ण सिंह डडवाल ने कहा, 'उच्च न्यायालय ने कपूरथला के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत के (पूर्व के) आदेश की इरादतन अवहेलना करने पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।' (भाषा) 
ये भी पढ़ें
हेगड़े के मंत्री बनने से डॉक्टर नाराज, मोदी को लिखा पत्र