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तीन तलाक कानून बनने के बाद केरल में पहली गिरफ्‍तारी

Updated: शुक्रवार, 16 अगस्त 2019 (22:38 IST)
कोझीकोड़। तीन तलाक कानून बनने के बाद नए कानून के तहत केरल में शुक्रवार को पहली गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 31 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी को कथित रूप से तीन तलाक देने के लिए गिरफ्तार कर लिया। 
 
ईके उस्साम को थामरसेरी न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के वारंट पर मुक्कोम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 कानून के तहत राज्य में यह पहली गिरफ्तारी है।
 
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजिस्ट्रेट के निर्देशों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। उसकी पत्नी ने सीधे अदालत में शिकायत की थी जिसने वारंट जारी किया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने एक और महिला से शादी करने की कोशिश की और विदेश भाग गया। अपनी शिकायत में कहा कि उसके पति ने उसके घर आकर परिजनों के सामने तीन तलाक कह दिया।

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