तीन तलाक : पति ने फोन पर दिया तलाक
हैदराबाद। फोन पर ‘तलाक-तलाक-तलाक’ बोलकर अपनी पत्नी को कथित रूप से तलाक देने के मामले में यहां एक रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ घोषित किया है।
महिला थाने ने यहां 27 वर्षीय पत्नी की शिकायत के आधार पर कल पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि जोड़े ने 18 अक्टूबर को विवाह किया था। अपनी शिकायत में ब्यूटीशियन के रूप में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति 13 नवंबर को उनके घर से बाहर गया और उसने उसे फोन करके तीन बार ‘तलाक-तलाक-तलाक’कहा।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला को संदेह है कि उसके पति ने उसे इसलिए तलाक दिया क्योंकि हो सकता है कि वह पहले से शादीशुदा हो। अधिकारी ने कहा कि महिला ने यह भी दावा किया कि उसने शादी से पहले अलग अलग मौकों पर पति को दो लाख रुपए दिए थे।
महिला ने कहा कि शिकायत के आधार पर पति के खिलाफ भादंसं की धाराओं 498ए (पत्नी से क्रूरता), 420 (धोखाधड़ी) और दहेज निषेध कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पति द्वारा तीन बार तलाक बोलने के बाद महिला यहां गोलकोंडा क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल छोड़कर चली गई। हम उसके पति से पूछताछ की प्रक्रिया में हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस साल अगस्त में फैसला सुनाया था कि मुस्लिमों में तीन तलाक की परंपरा अवैध, शून्य और असंवैधानिक है। (भाषा)