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Last Modified: शनिवार, 3 सितम्बर 2016 (17:43 IST)

छेड़खानी के बाद ठाणे जेल अधीक्षक निलंबित

Regional News in mumbai
मुंबई। कारा विभाग ने एक महिलाकर्मी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने वाले ठाणे जिला जेल के अधीक्षक हीरालाल जाधव को निलंबित कर दिया है। 
 
निलंबन की पुष्टि करते हुए डीआईजी (जेल) भूषण उपाध्याय ने कहा कि जाधव के खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज किया गया था और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह के व्यवहार की न तो उम्मीद होती है और न ही स्वीकार्य है।
 
जाधव ने शुक्रवार को ठाणे जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी। जिला न्यायाधीश एमएम वली मोहम्मद ने अभियोजन पक्ष की मांग पर सुनवाई स्थगित कर दी।
 
पुलिस ने 31 अगस्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत जेल अधीक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता 31 वर्षीय एक महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि जाधव ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उसकी गरिमा को आहत किया।
 
सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल को कुछ महीने पहले ठाणे जेल में तैनात किया गया था और उसने जेल अधीक्षक से अपने आवास (सरकारी मकान) आवंटन को लेकर मामले को निपटाने का अनुरोध किया था। (भाषा)
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