तीस्ता सीतलवाड़ घृणा फैलाने की दोषी : एचआरडी पैनल
नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित एक समिति ने तीस्ता सीतलवाड़ को घृणा से भरा, बैरभाव फैलाने वाला, बुरे इरादे और द्वेष पैदा करने वाला विध्वंसक लेखन करने का दोषी पाया है।
तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक शिकायत के आधार पर तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के लिए वर्ष 2015 में 3 सदस्यों वाले एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल में उच्चतम न्यायालय के वकील अभिजीत भट्टाचार्य, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एसए बारी और मंत्रालय के एक अधिकारी गया प्रसाद शामिल थे। इस पैनल ने मौजूदा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
सूत्रों के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए और 153-बी के तहत तीस्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने के अकाट्य सबूत हैं। ये दोनों धाराएं घृणित भाषणों से जुड़ी हैं। इन धाराओं के तहत नामजद व्यक्ति को कैद और जुर्माने की सजा मिल सकती है। (भाषा)