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Last Modified: मंगलवार, 23 अगस्त 2016 (23:39 IST)

स्विस एयरलाइन को भारी पड़ा मांसाहार परोसना...

Regional News in New Delhi
नई दिल्ली। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने जैन भोजन का विकल्प चुनने के बावजूद मांसाहारी भोजन परोसने पर एक विदेशी विमानन कंपनी से उपभोक्ता को 20000 रुपए हर्जाना देने और भविष्य में उनके यात्रा करने पर इकॉनॉमी क्लास टिकट को बिजनेस क्लास में बदलने का निर्देश दिया है।
 
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) ने जिला मंच के आदेश को बरकरार रखा और स्विस इंटरनेशनल एयरलांइस को वाद खर्च के रूप में 10,000 रुपए देने का आदेश दिया तथा मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए अमित जय कुमार जैन की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
 
न्यायमूर्ति अजित भरीहोके ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा एक साल के भीतर भारत से यूरोप या यूरोप से भारत की उड़ान की बुकिंग की स्थिति में प्रतिवादी (एयरलाइन) इकोनॉमी क्लाश से बिजनेस क्लास में अपग्रेड करेगा। 
 
एसएम कनितकर की मौजूदगी वाली पीठ ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता को सह यात्री ने परोसे गए भोजन को खाने से पहले सचेत कर दिया।
 
शिकायत के मुताबिक 6 मई 2011 को जब जैन ज्यूरिख से मुंबई आ रहे थे तो उन्हें मांसाहारी खाना परोसा गया जबकि उन्होंने खास शाकाहारी जैन भोजन का विकल्प चुना था।
 
आयोग ने वाद खर्च के तौर पर 10000 रुपए और मुआवजे के तौर पर 20000 रुपए जैन को देने का आदेश एअरलाइन को दिया। हालांकि मुआवजा बढ़ाने की जैन की अपील खारिज कर दी गई। (भाषा) 
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