सलमान को रहना होगा कोर्ट में, फैसला 18 जनवरी को
जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर की एक अदालत फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार प्रकरण में आर्म्स एक्ट मामले का फैसला 18 जनवरी को सुनाएगी। इस दिन आरोपी को न्यायालय में हाजिर रहना होगा।
जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह राजपुरोहित ने सोमवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 18 जनवरी की तिथि तय की है। अंतिम बहस में जहां अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सख्त सजा देने तथा बचाव पक्ष की ओर से फर्जी मामला बताते हुए बरी करने की अदालत से गुहार की है।
फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में एक एवं दो अक्टूबर की रात में लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों के शिकार में उपयोग किए गए हथियार के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।
इस हिरण शिकार प्रकरण में सलमान के साथ सैफ अली खान एवं अभिनेत्री नीलम, तब्बू एवं सोनाली बिन्द्रे सहित एक स्थानीय व्यक्ति दुष्यंतसिंह को आरोपी बनाया गया हैं और इसी अदालत में अभी विचाराधीन चल रहा हैं।
उल्लेखनीय हैं कि भवाद एवं घोड़ा फार्म हाउस पर दो अन्य हिरण शिकार मामलों में सलमान खान को एक एवं पांच साल की सजा निचली अदालत में सुनाई गई थी लेकिन उच्चन्यायालय ने उसे बरी कर दिया। (भाषा)