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Last Modified: मुम्बई , सोमवार, 20 जून 2016 (23:48 IST)

सचिन का BMW कार मामले का हाईकोर्ट में हुआ निबटान

सचिन का BMW कार मामले का हाईकोर्ट में हुआ निबटान - Regional News, BMW's controversy, actor Sachin Pilganvkar, Bombay High Court, female car dealer
मुम्बई। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सचिन पिलगांवकर को 34 लाख रुपए की सब्सिडी वाली दर पर बीएमडब्ल्यू लक्जरी कार बेचकर उन्हें कथित रूप से चूना लगाने वाली एक महिला कार डीलर के खिलाफ उनके द्वारा दर्ज प्राथमिकी खारिज कर दी है।
 
उनके वकील स्वप्न कोडे ने सोमवार को बताया कि हाल ही में इस प्राथमिकी के खारिज हो जाने के बाद सचिन को पिछले हफ्ते यह धनराशि वापस मिली।
 
कोडे ने बताया कि सचिन और कार डीलर इस मामले को निरस्त कराने पर सहमत हुए तथा डीलर ने अदालत में 34 लाख रुपए जमा किए। यह धनाराशि कुछ दिनों बाद अभिनेता को लौटा दी गई। सचिन ने नवंबर, 2015 में अनाघा बोरिकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनाधा ने 34 लाख रुपए की रियायती दर पर उन्हें बीएमडब्ल्यू कार बेचने की पेशकश की थी जिसकी असली कीमत 54 लाख रुपए थी।
 
सचिन ने इस महिला को 34 लाख रुपए दे दिए और उन्होंने उनके पास यह कार भेज दी, लेकिन जिस शोरूम से यह कार भेजी गई थी, उसने यह कहते हुए उसे वापस ले ली कि यह कार बोरिकर के पास टेस्ट ड्राइव के लिए भेजी गई थी और उसे उनसे अब तक पूरे पैसे नहीं मिले हैं। (भाषा)
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