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Last Modified: गुरुवार, 8 दिसंबर 2016 (19:03 IST)

कुरान की पांडुलिपि चोरी, जांच में सीबीआई को मदद के निर्देश

Quran manuscript theft case
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पवित्र कुरान के वर्ष 2003 में यहां प्रताप सिंह संग्रहालय से 400 वर्ष पुरानी पांडुलिपि तथा अन्य राज्यों से भेंट में मिली शिल्पकृतियों की चोरी के मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच कार्य में मदद उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अत्तार और न्यायमूर्ति बीएस वालिया की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए।
 
वैली सिटीजन कौंसिल (वीसीसी) के महासचिव इमदाद साकी ने पांडुलिपि और अन्य शिल्पकृतियों को वापस लाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के लिए जनहित याचिका दायर की है।
 
खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को मामले की जांच में सहयोग के लिए सीबीआई के अनुरोध पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खंडपीठ ने सीबीआई को आगामी 26 दिसंबर को मामले की जांच की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता बीए डार को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। (वार्ता)
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