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रेप का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अदालत में रो पड़ा, न्यायाधीश से की कम सजा देने की अपील

प्रज्वल रेवन्ना बोला कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना मेरी एकमात्र गलती थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया

Updated: शनिवार, 2 अगस्त 2025 (15:54 IST)
Prajwal Revanna Case: बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए गए और शनिवार को सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहे जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता व पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna ) ने कम सजा दिए जाने की अपील की और दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रज्वल शनिवार को अदालत में रो पड़ा, जब उसने न्यायाधीश से कम सजा देने की अपील की।

रेवन्ना ने कहा कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उसकी एकमात्र गलती थी। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत 34 वर्षीय प्रज्वल के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के 4 मामलों में से एक में उसे दोषी ठहराने के बाद शनिवार को सजा सुनाएगी।ALSO READ: पूर्व प्रधानमंत्री का पोता बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट में रो पड़ा प्रज्वल, अब सजा का इंतजार
 
कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई : प्रज्वल शनिवार को अदालत में रो पड़ा, जब उसने न्यायाधीश से कम सजा देने की अपील की। जद(एस) के निलंबित नेता ने अदालत से कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुआ है। पूर्व सांसद ने कहा कि वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है, वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से 6 दिन पहले आई थीं। अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लेकर आया और शिकायत दर्ज करवाई।ALSO READ: मालेगांव विस्फोट मामले का गवाह 17 साल से लापता, अदालत ने घोषित की 'सिविल मृत्यु'
 
कृपया मुझे कम सजा दें : प्रज्वल ने कहा कि महिला (पीड़िता) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी। जब कुछ वीडियो प्रसारित हुए तो उसने आकर शिकायत दर्ज कराई। पूर्व सांसद ने कहा कि  मेरा एक परिवार है, मैंने 6 महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा। कृपया मुझे कम सजा दें, मैं अदालत से यही अनुरोध करता हूं।
 
4 मामलों में से 1 में दोषी : पिछले साल मई में जर्मनी से आने पर गिरफ्तार किए गए प्रज्वल ने कहा कि  मैंने अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा। सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को यौन शोषण और बलात्कार के 4 मामलों में से 1 में दोषी ठहराया था। अदालत शनिवार को सजा सुना सकती है।
 
मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है। साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से कथित तौर पर 2 बार बलात्कार किया गया। आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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