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Last Updated : बुधवार, 21 जून 2023 (16:34 IST)

मुंबई हवाई अड्डे के आसपास पैराग्लाइडिंग पर 23 जून से 21 अगस्त तक रोक

मुंबई हवाई अड्डे के आसपास पैराग्लाइडिंग पर 23 जून से 21 अगस्त तक रोक - Paragliding banned around Mumbai airport till August 21
मुंबई। मुंबई पुलिस ने शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के आसपास मुक्त हवाई क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों और गुब्बारे व अन्य प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं उड़ाने पर 23 जून से 21 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह आदेश मंगलवार को मुंबई के पुलिस के उपायुक्त (संचालन) द्वारा जारी किया गया।
 
उन्होंने बताया कि पुलिस ने निर्धारित क्षेत्र में ज्यादा ऊंचाई पर फूटने वाले पटाखे जलाने, पतंग उड़ाने और लेजर किरणें उत्सर्जित करने पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश मंगलवार को मुंबई के पुलिस के उपायुक्त (संचालन) द्वारा जारी किया गया।
 
आदेश में कहा गया है कि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के संचालन, गुब्बारों के उड़ने, ऊंचाई पर फूटने वाले पटाखे जलाने, पतंग उड़ाने और प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जुहू एअरोडोम और नौसैनिक अड्डा आईएनएस शिकरा के आसपास मुक्त हवाई क्षेत्र में विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए खतरा पैदा होने के संबंध में कई रिपोर्ट मिली थीं।
 
आदेश के मुताबिक, ए वस्तुएं विमानों के सुरक्षित रूप से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने की प्रक्रिया में कोई बाधा न उत्पन्न करें, इसके लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की जरूरत थी। यही कारण है कि मुक्त हवाई क्षेत्र में उड़ान के संबंध में 60 दिन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
 
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विमानों के संचालन में बाधा उत्पन्न करने के इरादे से किसी शख्स को ऐसी गतिविधि में लिप्त पाता है, तो उसे तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करना चाहिए।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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