कर्नाटक में अब सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण, BJP ने जताया विरोध
भाजपा ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के कर्नाटक सरकार के कदम को असंवैधानिक दुस्साहस करार दिया है।
Karnataka News: कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों (Muslims) के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। राज्य के संसदीय एवं विधि मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कर्नाटक सरकारी खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को पेश किया। इस प्रस्ताव की घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Siddaramaiah) ने 7 मार्च को पेश किए गए 2025-26 के बजट में की थी।
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राज्य मंत्रिमंडल ने गत शुक्रवार को कर्नाटक सरकारी खरीद में पारदर्शिता अधिनियम (केटीपीसी) में संशोधन को मंजूरी दे दी जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कार्यों और 1 करोड़ रुपए तक के माल/सेवा अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 7 मार्च को पेश किए गए 2025-26 के बजट में की थी।
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राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के कर्नाटक सरकार के कदम को असंवैधानिक दुस्साहस करार दिया है। इसने इसे रद्द कराने के लिए अदालत का रुख करने सहित सभी स्तरों पर विरोध करने का संकल्प लिया है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta