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Last Updated : बुधवार, 12 अक्टूबर 2022 (13:07 IST)

हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास व तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को किया खारिज

हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास व तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को किया खारिज - FIRs against Kumar Vishwas and Tajinder Pal Bagga dismissed
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में दर्ज प्राथमिकियों को बुधवार को खारिज कर दिया। इन पर भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
 
'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था, वहीं अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

Tejinderpal Singh Bagga
 
वरिष्ठ अधिवक्ता चेतल मित्तल ने बताया कि न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने प्राथमिकियों को खारिज करने का आदेश दिया है। फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने न्यायपालिका और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया, वहीं भाजपा नेता बग्गा ने ट्वीट किया कि 'सत्यमेव जयते।' अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा। पंजाब उच्च न्यायालय ने मेरे और डॉ. कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज कर दिया।
 
Edited by: Ravindra Gupta(भाषा)
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