पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी को महंगा पड़ा नकली नोट चलाना, 4 साल की सजा
चाईबासा। झारखंड में चाईबासा विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक पुतकर हेम्ब्रम की पत्नी मलाया हेम्ब्रम को नकली नोट चलाने खासा महंगा पड़ गया। पश्चिम सिंघभूम जिले की एक अदालत ने उसे मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 5000 का जुर्माना भी लगाया है।
चाईबासा के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने हेम्ब्रम को जेल भेज दिया। पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम की दूसरी पत्नी मलाया हेम्ब्रम के खिलाफ 11 सितंबर 2020 को मतकमहातु गांव निवासी जयन्ती हेम्ब्रम ने मुफ्फसिल थाने में दो हजार का नकली नोट चलाने का मामला दर्ज कराया था।
प्राथमिकी में कहा गया था कि मलाया हेम्ब्रम ने जयन्ती की दुकान से 1600 रुपए का सामान खरीदा और उसे 2000 का नोट दिया। जयन्ती जब इस नोट को बैंक के एटीएम में जमा कराने गई तो एटीएम ने नोट को स्वीकार नहीं किया।
जयन्ती ने वापस जाकर वह नोट गांव के लोगों को दिखाया तो पता चला कि नोट जाली है। बाद में जब जयन्ती ने नकली नोट देने को लेकर मलाया से शिकायत की तो मलाया ने चाकू से हमला कर दिया।
घटना के दौरान वहां से गुजर रहे पुलिस के गश्ती दल ने मौके पर ही जाली नोट के साथ मलाया को पकड़ लिया। पुलिस जांच में मलाया ने बताया था कि वह 2000 का नकली नोट दिल्ली से 500 रुपए में लाकर यहां चलाती है।