शनिवार, 5 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. delhi highcourt rejects plea of satyendra jain
Written By
Last Modified: गुरुवार, 6 अप्रैल 2023 (12:45 IST)

दिल्ली हाईकोर्ट में सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

delhi highcourt
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।
 
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सत्येंद्र जैन के साथ ही मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है। निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों ने चुनौती दी थी।
 
उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये भी पढ़ें
सरकारी अस्पताल के बंद फ्रीजर में रखा शव सड़ा, बीएमओ को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस