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Last Modified: गुरुवार, 22 सितम्बर 2016 (22:20 IST)

चेक बाउंस मामले में किंगफिशर के पूर्व अधिकारी को 18 महीने की जेल

चेक बाउंस मामले में किंगफिशर के पूर्व अधिकारी को 18 महीने की जेल - cheque bounces, Kingfisher, Hyderabad, Airlines
हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व वित्त अधिकारी को चेक बाउंस के मामले में 18 महीने कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा दायर हुए चेक बाउंस के दो मामलों में सुनाया। 
 
इस मामले में पूर्व वित्त अधिकारी रघुनाथन के साथ ही किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय माल्या को भी आरोपी बनाया गया था। माल्या के अदालत में अनुपस्थित रहने की वजह से उनकी सजा को टाल दिया गया।
 
अदालत ने रघुनाथन पर कैद की सजा के साथ ही प्रत्एक मामले में 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत में किंगफिशर के खिलाफ यह मामला बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था। अदालत ने 50 लाख रुपए प्रत्येक के दो चेकों के बाउंस हो जाने के मामले में इस वर्ष 20 अप्रैल को माल्या तथा रघुनाथन को आरोपी बनाया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। (वार्ता) 
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