Mumbai court: मुंबई की अदालत ने स्वीकार की 2021 के फोन टैपिंग मामले में सीबीआई की 'क्लोजर रिपोर्ट'
Mumbai court: मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के समय की फोन टैपिंग के एक कथित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्रकरण बंद करने संबंधी रिपोर्ट' मंगलवार को स्वीकार कर ली। मामले में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) का बयान 2022 में दर्ज किया गया था। पुलिस या जांच एजेंसी प्रकरण बंद करने संबंधी रिपोर्ट के जरिए अदालत से मामला बंद करने का अनुरोध करती है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) एस.पी. शिंदे ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली। आदेश का विवरण अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा मार्च 2021 में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने से संबद्ध है, जब वह राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और राज्य में 3 दलों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार थी।
संवाददाता सम्मेलन में फडणवीस ने भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा राज्य के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को कथित तौर पर लिखे गए एक पत्र का जिक्र किया था। पत्र में पुलिस विभाग में तबादले में कथित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया था।
पत्र में कुछ फोन कॉल का भी विवरण था जिसने तत्कालीन शिवसेना नीत गठबंधन के नेताओं के बीच भी खलबली पैदा कर दी थी जिन्होंने अपने फोन की अवैध रूप से टैपिंग किए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सरकारी गोपनीयता कानून की संबद्ध धाराओं के तहत बीकेसी साइबर पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta